Drishti IAS द्वारा संचालित Drishti Judiciary में आपका स्वागत है










होम / करेंट अफेयर्स

सांविधानिक विधि

भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ

    «    »
 14-Nov-2024

शपथ ग्रहण समारोह

“न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, वे न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे।” 

उच्चतम न्यायालय 

स्रोत: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया है। वे न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के उत्तराधिकारी होंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कार्यकाल मई 2025 तक रहेगा। उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये जाना जाता है, जिसमें RTI अधिनियम, अभद्र भाषा विनियमन, सेंट्रल विस्टा परियोजना और राजनीतिक रूप से संवेदनशील जमानत आवेदनों से जुड़े मामले शामिल हैं।

समाचार की पृष्ठभूमि क्या है?

  • न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
    • उन्होंने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली, जिसका संचालन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया।
    • उनका कार्यकाल 13 मई, 2025 (लगभग सात महीने) तक चलेगा।
    • उच्चतम न्यायालय से पहले, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में सेवा की और 18 जनवरी 2019 को उन्हें उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत किया गया।
  • सांविधानिक और नागरिक अधिकार विधि शास्त्र
    • उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय पर RTI अधिनियम लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, जिससे न्यायिक पारदर्शिता बढ़ी है
    • अमिश देवगन के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण राय प्रस्तुत की गई, जिसमें घृणास्पद भाषण को नियंत्रित करने के लिये एक विधिक संरचना की स्थापना की गई है।
    • अनुच्छेद 142 के अंतर्गत तलाक के लिये आधार के रूप में विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन की प्रक्रिया में उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का निर्धारण किया गया है।
  • जनहित और अवसंरचना से संबंधित मामले
    • सेंट्रल विस्टा मामले में असहमतिपूर्ण राय लिखी, प्रक्रियागत अनियमितताओं पर ज़ोर दिया।
    • EVM-VVPAT मामले में पीठ का नेतृत्व, चुनावी अखंडता को व्यावहारिक विचारों के साथ संतुलित करना।
    • मौजूदा सत्यापन प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अनिवार्य किये गए।
  • भ्रष्टाचार निरोधक एवं प्रवर्तन मामले
    • वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों से जुड़े हाई-प्रोफाइल दिल्ली शराब नीति मामलों की अध्यक्षता की।
    • PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) मामलों में संतुलित दृष्टिकोण के लिये स्थापित एक उदाहरण।
    • चुनाव प्रचार के लिये शर्तों के साथ अंतरिम जमानत प्रदान की गई, जिससे चल रही जाँच के दौरान राजनीतिक अधिकारों के लिये एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण स्थापित हुआ।
  • सांविधानिक पीठ के मामले
    • अनुच्छेद 370 और चुनावी बाॅण्ड पर ऐतिहासिक निर्णयों में भाग लिया
    • संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित करते हुए चुनावी बाॅण्ड मामले में अलग-अलग सहमति व्यक्त की
    • लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करते हुए राजनीतिक फंडिंग में महत्त्वपूर्ण पारदर्शिता
  • प्रशासनिक विधि 
    • कार्यकारी शक्तियों को प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित करने में सुसंगत दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया।
    • प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा के लिये एक उदाहरण स्थापित किया गया।
    • संवेदनशील राजनीतिक मामलों में शीघ्र सुनवाई पूरी करने पर ज़ोर दिया।
  • नागरिक स्वातंत्र्य 
    • मौलिक अधिकारों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया।
    • जाँच की आवश्यकताओं और व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के बीच संतुलन पर न्यायशास्त्र विकसित किया गया।
    • जाँच शक्तियों के संभावित दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया।

भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सूची एवं उनका कार्यकाल

भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित सांविधानिक प्रावधान क्या हैं?

  • अनुच्छेद 124(1)
    • भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के साथ की गई।
    • न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है (वर्तमान में CJI सहित 34)।
  • अनुच्छेद 124(2)
    • CJI की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
    • नियुक्ति के लिये उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श अनिवार्य है।
    • राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये वर्तमान CJI से परामर्श करना चाहिये। 
  • अनुच्छेद 124(3)
    • मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये आवश्यक अर्हताएँ:
      • भारतीय नागरिक होना चाहिये 
      • कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिये या
      • कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिये या
      • राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिये
  • अनुच्छेद 124(4)
    • मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करता है।
    • केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है।
    • संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
  • अनुच्छेद 125
    • मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते निर्धारित करता है।
    • वर्तमान में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम द्वारा शासित है।
  • अनुच्छेद 126
    • राष्ट्रपति को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार तब मिलता है जब:
      • CJI का कार्यालय रिक्त है
      • CJI अस्थायी रूप से अनुपस्थित हैं
      • CJI अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं
  • अनुच्छेद 127
    • कोरम उपलब्ध न होने पर मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की मंज़ूरी से उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं।
  • अनुच्छेद 128
    • यह विधेयक मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध करने की अनुमति देता है।
  • अनुच्छेद 129
    • CJI के अधीन उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे अवमानना ​​के लिये दंडित करने की शक्ति के साथ रिकॉर्ड न्यायालय बनाया गया।
  • अनुच्छेद 130
    • दिल्ली के अलावा अन्य स्थान पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना के लिये CJI की सहमति आवश्यक।
  • अनुच्छेद 144
    • सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों को मुख्य न्यायाधीश के मार्गदर्शन में उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्यरत रहना चाहिये।
  • अनुच्छेद 145
    • CJI को न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये नियम बनाने का अधिकार देता है।
    • संसद द्वारा बनाए गए कानून और राष्ट्रपति की मंज़ूरी के अधीन।
  • अनुच्छेद 146
    • CJI के पास उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्रशासनिक शक्तियाँ हैं।
    • सेवा की शर्तें राष्ट्रपति की मंज़ूरी से उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
  • अनुच्छेद 217
    • उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाना चाहिये।
  • अनुच्छेद 222
    • उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिये मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश आवश्यक।
  • इसके अतिरिक्त प्रासंगिक प्रावधान:
    • द्वितीय अनुसूची
      • मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते निर्दिष्ट करता है।
      • कार्यकाल के दौरान इसमें कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
  • अनुच्छेद 50
    • न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना।
    • CJI की न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका।